नईदिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार ऐसे सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं ,उन्हें 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को देनी होंगी। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया था लेकिन यह आदेश प्ले स्कूलों पर लागू नहीं था। इस आदेश के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन मिलने में सुविधा हो जाएगी।
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